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दिल्ली में पुराने वाहनों पर सरकार की नजर, Old Vehicles को सीधे स्क्रैपिंग में भेजने का शुरू किया अभियान

परिवहन विभाग के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों के आगे आने और अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान के तहत कुछ शर्तों के अधीन वाहनों के लिए एनओसी जारी होगी।

overage vehicles

Delhi: राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेजने का अभियान शुरू किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में वाहन मालिकों को आगे आने और अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए वाहनों को किया जाएगा जब्त
एक अधिकारी ने कहा कि, 'नई पहल के तहत यदि वाहन शहर की सड़कों पर चलते हुए या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए गए पाए जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा।' बुधवार को एनफोर्समेंट विंग, परिवहन विभाग की 10 टीमों ने सिविल लाइंस क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने (डीजल) और 15 साल पुराने (पेट्रोल) चलने वाले या चलने वाले (सार्वजनिक स्थान पर खड़े) पाए गए 50 वाहनों को जब्त किया है।

कुछ शर्तों के अधीन वाहनों के लिए जारी होगी एनओसी
अधिकारी ने कहा कि आरवीएसएफ नियम-2021 के तहत रजिस्टर्ड आरवीएसएफ (पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा) को स्क्रैपिंग के लिए सौंप दिया गया। 'देश में कहीं भी 10 साल/15 साल से कम पुराने डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी किया जा सकता है। 10 साल से ऊपर के डीजल वाहनों और 15 साल से ऊपर के पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी कुछ शर्तों के अधीन अन्य राज्यों के लिए जारी किया जाएगा।'

दिल्ली में वाहन चलाने के लिए करना होगा ये काम
NOC उन स्थानों के लिए जारी नहीं की जाएगी जो राज्य द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाते हैं, NGT के निर्देशों के अनुसार, जिसने राज्यों को उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया था, जहां हवा का फैलाव अधिक है और वाहनों का घनत्व कम है। वाहन मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल/15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प होगा, अगर वे अपने वाहन को दिल्ली में चलाना चाहते हैं।

हालांकि, सूचीबद्ध इलेक्ट्रिक किट वाले ऐसे वाहनों का रेट्रो फिटमेंट परिवहन विभाग द्वारा एप्रूव एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे वाहनों के मालिक के पास दूसरा विकल्प स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग एप्लिकेशन (https://uscrap.parivahan.gov.in) पर आवेदन कर वाहनों को कबाड़ में बदलना है और पास के किसी भी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का चयन करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली में 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2014 के एक आदेश में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक है।

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