Delhi Excise Policy: संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज करने पर SC का ED को नोटिस
दिल्ली शराब नीति को लेकर कथित अनियमितता मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति को लेकर कथित आरोपों के तहत गिरफ्तार सांसद व आप नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी को एक नोटिस जारी किया। नोटिस में अदालत ने कहा कि संजय सिंह की निजी इलाज के लिए जमानत याचिका खारिज करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

कोर्ट में संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश की गई दलीलों पर विचार करते हुए करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर्याप्त इलाज का हकदार है, जो जेल में रहकर संभव नहीं है। इसलिए उन्हें अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेने की अनुमति दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। जिसमें अदालत ने संजय सिंह की याचिका स्वीकार ना किए जाने का कारण पूछा गया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल 4 अक्टूबर को सिंह को उनके दिल्ली आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा एक दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
मामले में सुप्रीम कोर्ट का ईडी को ये नोटिस संजय सिंह की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद जारी किया गया है। याचिका में संजय सिंह ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया। अदालत में संजय सिंह का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि सिंह ने एक आवेदन दायर कर जेल अधिकारियों को पर्याप्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने और उन्हें अपने निजी चिकित्सक से नियमित उपचार जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा, संजय सिंह पर्याप्त इलाज के हकदार हैं जो जेल से संभव नहीं हो सकता इसलिए उन्हें अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेने की अनुमति देना उचित होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इलाज के दौरान अन्य मरीजों को संजय सिंह से दूर रखा जाए और समर्थकों को संजय सिंह के करीब आने से रोका जाय।












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