केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC में शुरू हुई सुनवाई, जिरह करते हुए सिंघवी ने दिया इमरान खान का उदाहरण

Excise Policy Case: एक्साइज केस में सीबीआई द्वारा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल की और से जिरह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अनावश्यक थी।'

इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जिरह करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में इमरान खान का भी जिक्र किया। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, सिंघवी ने जिरह करते हुए अपनी दलील में कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं।

delhi cm arvind kejriwal

मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 जून को पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी और चार दिन बाद सीबीआई ने केजरीवाल से न्यायिक हिरासत में मुझसे पूछताछ करने का आदेश। लेकिन, 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुझे न आवेदन की कॉपी मिली और न कोई नोटिस ही मिला।

आदेश पारित कर दिया गया और मेरी बात नहीं सुनी गई। सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के प्रोडक्शन वारंट जारी करने के आवेदन को अनुमति दे दी, जबकि जांच एजेंसी ने 25 जून को लगभग 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी।

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