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भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को दी जमानत

नई दिल्ली, 09 दिसंबर: दिल्ली की अदालत ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी। कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के कारण दिसंबर 2019 में विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई थी। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी, 2020 को आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर दुश्मनी या दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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    Delhi court granted bail to Sharjeel Imam in connection with allegedly delivering an inflammatory speech

    शरजील इमाम को 28 जनवरी, 2020 को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2020 में, दिल्ली पुलिस ने शारजील इमाम पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोप लगाए थे कि उनके भाषण ने लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जिसके कारण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगे हुए।

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में पाया कि शरजील इमाम ने जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था। दिल्ली दंगा मामले में उसकी भूमिका का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने याचिका में तर्क दिया था कि वह देशद्रोही नहीं है और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप कानून द्वारा स्थापित सरकार के न होकर किसी सम्राट की तानाशाही है। ऐसे में उन्हें मामले में जमानत दी जानी चाहिए।

    इस याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। यह जमानत शरजील के लिए राहत देने वाली होगी।

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