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Delhi: अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज SC सुनाएगा फैसला, हलफनामा दायर कर ED ने जताया विरोध

शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक महीने से अधिक समय से तिहाड़ जेल में हैं। लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर आज यानी 10 मई को सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा।

उधर, बीते दिन यानी गुरुवार को अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। जिसमें मौजूदा आम चुनावों के कारण राजनीतिक हस्तियों के लिए किसी भी 'विशेष उपचार' का जोरदार विरोध किया गया। तर्क दिया गया कि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से जमानत एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी, कानून के शासन और कानून के समक्ष समानता को कमजोर करेगी। आइए जानें ईडी ने आगे क्या कहा?

Delhi CM Arvind Kejriwal

एजेंसी ने दावा किया कि यदि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से राजनेताओं को जमानत दी जाती है, तो यह एक खामी पैदा करेगा जहां किसी भी राजनेता को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा या भारत जैसे देश में कैद में नहीं रखा जा सकेगा जहां साल भर चुनाव होते रहते हैं।

एजेंसी ने अदालत द्वारा केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना निर्णय घोषित करने की संभावना से एक दिन पहले दायर अपने हलफनामे में कहा कि यह ध्यान रखना उचित है कि पिछले पांच सालों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। अगर किसी चुनाव प्रचार के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जानी है, तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चुनाव नजदीक होने के कारण न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

केजरीवाल के वकील ने ED के हलफनामे पर जताई आपत्ति
इसके जवाब में केजरीवाल की कानूनी टीम ने गुरुवार शाम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र लिखकर ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई। पत्र में रजिस्ट्रार से आग्रह किया गया है कि वह ईडी के हलफनामे को स्वीकार न करें और इसे रिकॉर्ड पर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतरिम जमानत के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और एजेंसी के पास कोई अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति नहीं है।

पार्टी ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताया गया है, खासकर यह देखते हुए कि मामला पहले से ही 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय के लिए निर्धारित है और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना प्रस्तुत किया गया था।

पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इस सप्ताह की शुरुआत में अस्थायी जमानत मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उन्होंने 8 मई को कहा था कि कोर्ट द्वारा 10 मई को अपना फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। पिछली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल के लिए संभावित अंतरिम जमानत का संकेत दिया था, लेकिन संभावित संघर्षों का हवाला देते हुए, जमानत अवधि के दौरान उन्हें सीएम के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति देने पर आपत्ति व्यक्त की थी।

'केजरीवाल को जमानत, कानून के शासन के लिए हानिकारक'
गुरुवार को अपने हलफनामे में, ईडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समानता का सिद्धांत सभी नागरिकों पर उनकी राजनीतिक स्थिति की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होना चाहिए, यह तर्क देते हुए कि राजनीतिक औचित्य के आधार पर केजरीवाल को जमानत देना न केवल कानून के शासन के लिए हानिकारक होगा, बल्कि अनुचित भी होगा। अन्य व्यक्तियों, जैसे गरीब किसान या छोटे व्यवसायी, जिनकी आजीविका उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। मामले में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए।

ईडी ने आगे यह भी कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण प्रत्येक अपराधी को राजनेता बनने और देश में बड़े पैमाने पर अपराध और कानूनों का उल्लंघन करते हुए पूरे वर्ष अभियान मोड में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार भी नहीं। इसमें बताया गया है कि पिछले चुनावों में प्रचार के लिए किसी भी राजनीतिक नेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, और यहां तक कि हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी उनकी प्रचार गतिविधियों के लिए जमानत नहीं दी गई है।

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