महिला सब इंस्पेक्टर पर 13 साल की लड़की से यौन शौषण का आरोप, FIR दर्ज
पीड़िता ने बताया कि पहले महिला सब इंस्पेक्टर ने उसका यौन शोषण किया और बाद में उसे एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी सहमति के बिना उसकी आंतरिक मेडिकल जांच की।
नई दिल्ली। 13 साल की एक लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की महिला ऑफिसर पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस लड़की ने कुछ दिन पहले अपने टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की महिला ऑफिसर के खिलाफ नाबालिग पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके बाद पीड़ित लड़की ने कोर्ट की शरण ली। पीड़िता की शिकायत पर एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने महिला ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी शिक्षक की तीसरी जमानत याचिका को भी ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा, 'पीड़ित लड़की का यौन शोषण करने और झूठे सबूत तैयार करने पर महिला जांच अधिकारी पर अलग से एफआईआर दर्ज की जाए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि केस के आरोपी मनोज राठी को लाभ पहुंचाने के लिए जांच अधिकारी ने झूठे सबूत तैयार किए।' कोर्ट ने मंगोलपुरी थाने के एसएचओ को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी महिला सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 29 अप्रैल को कोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा करें।
पीड़ित लड़की ने कोर्ट को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि महिला सब इंस्पेक्टर ने उसके पिता को धमकी दी कि लड़की को फिर से मेडिकल जांच के लिए लेकर आए, नहीं तो वो उसे झूठे केस में फंसा देगी। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि पहले महिला सब इंस्पेक्टर ने उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसे एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी सहमति के बिना उसकी आंतरिक मेडिकल जांच की। ये भी पढ़ें- दिल्ली: 15 साल की लड़की को दो बार बेचा, 3 लोगों ने किया दुष्कर्म












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