अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा, जानें बड़ी वजह
Arvind Kejriwal bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शराब नीति घोटोले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या वजह है जो देश की सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा।
दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से अभी बाहर क्यों नहीं आएंगे इसको लेकर खुलासा स्वयं केजरीवाल के वकील ऋषिकेष कुमार ने शेयर की है।

केजरीवाल के वकील ऋषिकेष ने कहा केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है हालांकि इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल जेल के अंदर हिरासत में रहना पड़ेंगा क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।
सीबीआई की हिरासत में है सीएम केजरीवाल
ईडी के गिरफ्तारी किए जाने के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में पूछताछ के लिए कोर्ट इजाजत मिलने के बाद सीबीआई ने दिल्ली सीएम को अपनी हिरासत में ले लिया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में चल रहे हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरित जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
21 मार्च को ईडी ने किया था अरेस्ट
बता दें 21 मार्च को प्रवर्तनत निदेशालय ने उन्हें अरेस्ट किया था जिसके बाद से केजरीवाल जेल में हैं, मई महीने में लोकसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून तक अंतरिम जमानत दी जिसके बाद वो 3 जून को कोर्ट के आदेश पर जेल में सरेंडर करना पड़ा था।
#WATCH | On Supreme Court granting interim bail to CM Arvind Kejriwal, CM Kejriwal's lawyer Rishikesh Kumar says, "The Supreme Court has granted him interim bail and the issue of section 19 and necessity of arrest has been referred to a larger bench. CM Kejriwal will remain in… pic.twitter.com/et9ectf34R
— ANI (@ANI) July 12, 2024












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