भाई से नाराज होकर घर से निकली युवती से गैंगरेप, FIR दर्ज करने पर पंचायत ने लगाया जुर्माना

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में गैंगरेप पीड़िता को आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना महंगा पड़ गया। गांव की पंचायत ने पीड़िता समेत आरोपित बताए जा रहे दो युवकों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं गांव में खुले घूम रहे आरोपितों से भी पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के 13 दिन बाद पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

भाई से हुआ था विवाद

भाई से हुआ था विवाद

कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीया पीड़िता का बीते 2 नवंबर को घर में उसके भाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद पीड़िता अपने घर से निकल कर बगल के एक बस्ती में चली गई। पीड़िता के मुताबिक, इसी बस्ती में रहने वाले दो आरोपित संदीप और किशोर ने सीमेंट ढोने के बहाने उसके रिश्तेदार के घर से बुला कर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपितों ने मामले की जानकारी किसी को ना देने की धमकी देते हुए पीड़िता को छोड़ दिया।

पांच-पांच हजार रुपए का लगाया जुर्माना

पांच-पांच हजार रुपए का लगाया जुर्माना

पीड़िता ने मीडिया को दिए बयान में बताया है कि 14 नवंबर के दोपहर को उसके गांव में इस मामले को लेकर एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उसे आरोपितों के साथ गांव वाले के सामने खड़ा करके मामले की जानकारी ली गई। बैठक में पीड़िता ने इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। लेकिन बैठक में शामिल कुछ विशेष लोगों ने पूरे मामले में गांव की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए आरोपित दोनों युवक के साथ पीड़िता पर पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड आरोपित कर दिया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पीड़िता का कहना है कि दोनों आरोपितों ने सामाजिक बैठक के बाद ही अर्थदंड का भुगतान कर दिया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वह इस रकम को नहीं भर पाई। इसलिए अब उस पर इस मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज ना कराने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं, कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण ध्रुवे ने बताया कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ धारा 376 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पंचायत द्वारा पीड़िता पर जुर्माना लगाने की लिखित शिकायत नहीं मिली है।

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