छत्तीसगढ़ में होगा SIA का गठन, NIA की तर्ज पर करेगा कार्य
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई खास फैसले लिए गए। प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए एसआईए के गठन का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी एनआईए के साथ समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई खास निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन का फैसला लिया गया। यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक समेत कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है। इसके सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन का फैसला लिया गया है।
अन्य फैसले
- केेन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसी तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ की वर्तमान जीएसडीपी 5 लाख करोड़ को आगामी 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तम्भों पर भी फोकस किया गया है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नालाॅजी के साथ हुए अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया।
- संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि/नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।
सन्निर्माण उपस्कर यान (कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट व्हीकल) जीवन काल का उदग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- बैटरी चलित यान से भिन्न यान पर नवीन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण अथवा प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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