छत्तीसगढ़ में बहाल होगा आरक्षण, भूपेश कैबिनेट में 58% आरक्षण लागू करने का निर्णय

CHHATTISGARH CABINET: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास में कैबिनेट मीटिंग बुलाई। सीएम हाउस में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में भूपेश मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लिए है। विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी 58% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।

BHUPESH CAIBIENT
इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ST-SC और OBC वर्ग के छात्रों के लिए 58 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

इसके अनुसार अब ST को 32 प्रतिशत, SC को 12 फीसदी और ओबीसी वर्ग को प्रवेश में 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा यानि अब शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी 58% आरक्षण लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अब प्रदेश में शासकीय नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन का रास्ता भी खुल गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1 मई 2023 के अंतर्गत प्रदेश में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था मुताबिक नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने अंतरिम राहत दी गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुसार ही अंतरिम तौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व मुताबिक आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का फैसला लिया गया है।

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