कोरोना वैक्सीन के डोज के लिए अब DMK ने की चुनाव आयोग से ये अपील

चेन्नई, अप्रैल 30: 2 मई को मतगणना के दिन चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन बनाई है, जिसके तहत काउंटिंग के दिन की आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी उम्मीदवार या एजेंट को काउंटिंग सेंटर्स में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं इसके अलावा वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाने पर ही मतगणना केंद्रों में एंट्री मिलेगी। इस निर्देश पर अब डीएमके ने चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखा है।

DMK President MK Stalin

द्रमुक ने गुरुवार को चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह उम्मीदवारों, मतगणना एजेंटों के लिए COVID-19 टीकाकरण की केवल एक खुराक पर जोर दे। डीएमके ने कहा कि पहली खुराक लेने के बाद से 4 से 8 सप्ताह की अवधि तक इंतजार किए बिना टीकाकरण की दूसरी खुराक लेना असंभव है।

पार्टी के संगठन सचिव आरएस भारती ने कहा कि वैक्सीन की खुराक प्राप्त करने और उम्मीदवारों के लिए दो खुराक देने पर जोर देने से बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मतगणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले '48 घंटे या 72 घंटे' पहले किए जानी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग के एक निर्देश का हवाला देते हुए कि मतगणना एजेंटों को पीपीई किट पहननी चाहिए। आरएस भारती जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि 14 से 16 घंटे तक चिलचिलाती गर्मी में ऐसी किट पहनना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग की 2 मई के लिए जारी गाइडलाइन पर सवाल उठाएं थे। टीएमसी के मुताबिक चुनाव आयोग ने मतदान अधिकारियों और सीएपीएफ कर्मियों के आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट पेश करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

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