चंडीगढ़ में 8 मई सुबह 5 बजे से 10 मई तक कर्फ्यू, जानिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशों में क्या-क्या बताया

चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में फिर वीकेंड 'कोरोना कर्फ्यू' के आदेश हैं। जिला मजिस्ट्रेट मनदीप एस बरार ने आज बताया कि, 8 मई को सुबह 5 बजे से 10 मई सुबह 5 तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा, "केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य आवश्यक सामानों की दुकानें होम डिलीवरी के लिए केवल दोपहर 2 बजे तक खुली रखने दी जाएंगी। इनके अलावा गैर-ज़रूरी सामानों की दुकानें बंद रहेंगी।"

Weekend corona curfew from 5 am on May 8 till 5 am on May 10 in Chandigarh

उन्होंने कहा, अंतर-राज्य आवाजाही पर कोई अंकुश नहीं होगा। शादी ब्याह में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी, अन्यथा आयोजन नहीं होना दिया जाएगा। इसी प्रकार अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति के साथ अंतिम संस्कार होने दिया जाएगा।

Weekend corona curfew from 5 am on May 8 till 5 am on May 10 in Chandigarh

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि, चंडीगढ़ में कोविड टीकाकरण / परीक्षण केंद्र खोलने की अनुमति रहेगी। सुबह 6-9 बजे से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

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