हरियाणा सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को किया अनिवार्य, ये रहीं नई गाइडलाइंस
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कीं। गाइडलाइंस के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश और ट्रेन और बस से यात्रा के लिए 1 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को अनिवार्य कर दिया।
चंडीगढ़, 22 दिसंबर। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कीं। गाइडलाइंस के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश और ट्रेन और बस से यात्रा के लिए 1 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को अनिवार्य कर दिया है।

यानि जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी होगी उन्हें ही सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश मिलेगा और बस अथवा ट्रेन से यात्रा की अनुमति होगी। नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सब्जी मंडी, बार, रेस्तरां, होटल, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब की दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्थानीय बाजार और सार्वजनिक सभा के अन्य स्थानों जैसे में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।
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नई गाइडलाइंस को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1 जनवरी 2022 से जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगे होंगे उन्हें ही शादी समारोहों, होटलों, रेस्त्रां, ऑफिस, बैंक और अन्य सार्वजनिक स्थानों में एंट्री मिलेगी। ऐसा ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक स्थानों, पेट्रोल पंपों सीएनजी पंपों, चीनी मिलों, दूध विक्रय केंद्र, राशन की दुकानों यानि सभी सार्वजनिक जगहों पर केवल दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोग ही जा सकेंगे।
भारत में तेजी से पांव पसार रहा ओमिक्रॉन
बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने फरवरी तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तमाम राज्यों को ओमिक्रॉन से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। भारत में कोरोना के अब तक 213 मामले सामने आ चुके हैं।












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