अगर 31 दिसंबर तक भी बैंक खाते को आधार ने नहीं किया लिंक तो होगा ये नुकसान, जानिए किस बैंक खाते वाले को मिलेगी छूट
नई दिल्ली। सरकार ने आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। अगर आप इस अवधि तक अपने बैंक खाते को आधार से नहीं जोड़ेंगे तो आप अपने खातों से लेन-देन नहीं कर पाएंगे। पिपल अडवाइजरी सर्विस अर्न्स्ट ऐंड यंग के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने वित्त मंत्रालय की ओर से 1 जून 2017 को जारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (मेंटनंस ऑफ रेकॉर्ड्स) रूल्स , 2005 में संशोधन से संबंधित नोटिस का विश्लेषण किया। उन्होंने इस मामले पर काफी सारी अहम जानकारियां दी हैं। आइए जानते हैं उन्होंने बैंक खाते को आधार से जोड़ने को लेकर क्या कहा है।
बिना आधार के बैंक नहीं खोल रहे खाता
पुनीत गुप्ता ने कहा है कि यह नियम सभी इंडिविजुअल, कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट, एसोसिएशन आदि के बैंक अकाउंट पर लागू होगा। इन सभी को खातों को आधार से लिंक करना होगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद अब बैंक बिना आधार के खाता खोल ही नहीं रहे हैं। साथ ही सभी बैंक अपने ग्राहकों से यह अपील भी कर रहे हैं कि वह अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करें।
एक बार अकाउंट बंद होने पर क्या होगा?
अकाउंट बंद हो जाने पर आप उस खाते से लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इससे बचने के लिए आप 31 दिसंबर से पहले ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें। हालांकि, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आपको अकाउंट दोबारा चालू कर दिया जाएगा। हालांकि, यह साफ नहीं किया गया है कि अकाउंट दोबारा चालू होने में कितने दिन लगेंगे।
इन खाताधारकों को है छूट
अगर आपने स्मॉल अकाउंट खुलवाया है, तो उन्हें आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपने यह अकाउंट खुलवाया है तो वित्त मंत्रालय के आदेश आप पर लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि यह वह खाते होते हैं, जिनमें पूरे वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक पैसे जमा नहीं होते हैं और किसी भी महीने में 10 हजार से अधिक की निकासी या ट्रांसफर नहीं होता है। साथ ही कभी भी 50,000 रुपए से अधिक बैलेंस नहीं हो सकता है।