लोन लेकर घर खरीदने वालों को बजट में तोहफा, 2021 तक मिलता रहेगा लाभ

नई दिल्ली। लोन लेकर घर खरीदने वालों को बजट 2020 में लाभ मिला है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोन लेकर घर खरीदने वालों को इस बजट में तोहफा दिया है। सरकार ने होम लोन की ब्याज पर मिलने वाले 3.5 लाख रुपए तक के टैक्स लाभ को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाले टैक्स छूट का लाभ अब आपको मार्च 2021 तक मिलता रहेगा। सरकार की इस घोषणा का लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा। इस ऐलान के बाद आप मार्च 2021 तक 45 लाख रुपए तक का घर होम लोन लेकर खरीद सकते हैं और इसका लाभ इनकम टैक्स में उठा सकते हैं।

 Union Budget 2020: Tax Benefit on Home Loan Interest Extended, get Rs Tax benefit upto Rs 3.5 Lakh
इससे पहले पिछे बजट में मोदी सरकार ने हाउजिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया था। वहीं साल 2014 में मोदी सरकार ने अपने बजट में इस टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया था। आपको बता दें कि आईटी सेक्ट के सेक्शन 24बी के तहत आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन के तौर पर आप 3.5 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। आपको आयकर के तहत होम लोन के प्रिंसिपल के साथ-साथ ब्याज दोनों के रीपेमेंट पर टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है।
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