100 रुपए से कम के 18 लाख कर बकायादारों को राहत, सरकार ने माफ किया सबका टैक्स
सरकार की तरफ से ऐसा कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि इन 18 लाख लोगों से 100 रुपए तक के बकाया आयकर को वसूलने में जितने पैसे खर्च होते, उतना तो इन 18 लाख मामलों से सरकार को टैक्स भी नहीं आता।
नई दिल्ली। सरकार ने बकाया टैक्स के मामले में एक अहम कदम उठाते हुए 100 रुपए तक के बकाया इनकम टैक्स वाले लोगों का टैक्स माफ कर दिया है। ऐसे करीब 18 लाख बकाएदार हैं, जिनके ऊपर 100 रुपए तक का आयकर बकाया है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से सरकार को करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन इन 18 लाख बकाएदारों के लिए यह राहत की बात है। वहीं दूसरी ओर, सरकार के लिए भी यह फैसला काफी राहत भरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फैसले के चलते अब सरकार के पास लंबित 18 लाख मामले एक साथ निपट जाएंगे।

सरकार की तरफ से ऐसा कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि इन 18 लाख लोगों से 100 रुपए तक के बकाया आयकर को वसूलने में जितने पैसे खर्च होते, उतना तो इन 18 लाख मामलों से सरकार को टैक्स भी नहीं आता। इस फैसले से सरकार का पैसा और समय दोनों ही बचेंगे। इसी तरह से 100-5000 रुपए तक के बकाया टैक्स के करीब 22 लाख मामले सरकार के पास लंबित हैं। ऐसा करने का फैसला केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से किया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे हरी झंडी दे दी है। जेटली ने इस कदम को डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स, 1978 के तहत मंजूरी दी है, जिसमें वित्त मंत्री को कोई भी कर बकाया माफ करने का अधिकार है। ये भी पढ़ें- जल्द ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगी दोगुनी कर मुक्त ग्रेच्युटी
जिन 18 लाख बकाएदारों का टैक्स माफ किया गया है, उनमें अधिकतर मामले तीन साल से अधिक पुराने हैं। इस फैसले से लंबित मामलों में कमी आएगी, जिसकी वजह से अधिकारी बड़े डिफॉल्टरों से टैक्स वसूलने के अधिक से अधिक प्रयास कर सकेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अभी तो 100 रुपए तक का टैक्स माफ किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस वसूली पर लगने वाले खर्च और मिलने वाले टैक्स की तुलना के आधार पर इस सीमा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।












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