ITR फाइल करने के बाद भी नहीं आया रिफंड तो ऐसे चेक करें स्टेटस, पैसा नहीं आने पर यहां करें शिकायत, ये है डिटेल

ITR Refund Status Check: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का महीना चल रहा है। इसकी आरिखी तारीख 31 जुलाई है। कई लोगों ने अपना आयकर रिटर्न फाइनल कर चुके हैं। अब वे अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर वेरिफिकेशन के बाद रिफंड 20 से 60 दिनों के अंदर आ जाता है।

NSDL की वेबसाइट पर चेक करें

लेकिन अगर रिफंड आने में देरी होती है तो आप इसका स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि मामला कहां अटका है। इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। NSDL की वेबसाइट पर या आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।

ITR फाइल करने के बाद नहीं आया रिफंड तो ऐसे चेक करें स्टेटस

30 दिन के अंदर रिफंड नहीं आया तो चेक करें स्टेटस

वहीं, दूसरी तरफ रिटर्न भरने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिल रहा है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी सीधी शिकायत आयकर विभाग से कर सकते हैं। बताया जाता है कि रिटर्न भरने के 30 दिन बाद रिफंड नहीं आता है तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करने की जरूरत है।

इस वेबसाइट पर करें शिकायत

इसमें विभाग की तरफ से बताया जाता है कि रिफंड आने में आखिर क्यों देरी हुई। रिफंड के कारणों का पता लगने पर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। आप incometax.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी शिकायत कर सकते हैं।

इसके बाद आ जाएगा पैसा

शिकायत के बाद आपको अपना रिफंड जल्दी मिल जाएगा। इसलिए रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड नहीं आता है तो तुरंत स्टेटस चेक करें। इसके बाद विभाग की वेबसाइट पर सीधी शिकायत करें।

यह भी पढ़ें- बीबीसी टैक्स मामला: आयकर विभाग के अधिकारियों ने किया मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन

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