ATM के फेल ट्रांजेक्शन पर RBI का नया नियम, तय वक्त में पैसा ना वापस करने पर बैंक देगा मुआवजा

नई दिल्ली: मौजूदा वक्त में ज्यादातर बैंक ग्राहकों के पास एटीएम कार्ड मौजूद हैं। एक तरफ एटीएम से आपको कभी भी और कहीं से भी पैसे निकालने में आसानी होती है, तो वहीं दूसरी ओर कभी-कभी ट्रांजेक्शन अटकने पर ये आपको परेशानी में डाल देते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों की इस समस्या का समाधान कर दिया है, जिसके तहत अब लापरवाह बैंकों को मुआवजा भी देना पड़ेगा।

पैसा कटने के बाद नहीं मिलता कैश

पैसा कटने के बाद नहीं मिलता कैश

दरअसल एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन एटीएम से कैश निकलता नहीं है। कुछ बैंक तो 3 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, तो कई बैंकों में पैसा वापस आने में वक्त लगता है। इसके साथ ही आपको कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

5 दिन में पैसा करना पड़ेगा वापस

5 दिन में पैसा करना पड़ेगा वापस

केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेल्ड ट्राजेक्शन के लिए नया नियम निकाला है, जिसका पालन ना करना बैंकों को महंगा पड़ेगा। इसके तहत अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त ट्रांजेक्शन फेल हुआ और आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो बैंक को 5 दिन के अंदर ग्राहक को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है जो वो ग्राहक को उस पैसे के साथ मुआवजा भी देगा।

आरबीआई के पोर्टल पर करें शिकायत

आरबीआई के पोर्टल पर करें शिकायत

आरबीआई के मुताबिक जिस ग्राहक का पैसा कटने के बाद तय समय में वापस नहीं लौटा, उसे आरबीआई के पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके बाद आरबीआई उस ट्रांजेक्शन की जांच करेगा। इसके बाद अगर शिकायत सही पाई गई तो बैंक पैसा तो देगा ही, साथ ही मुआवजा भी मिलेगा। आरबीआई के मुताबिक ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी, ताकी वो तय वक्त में कार्रवाई कर सकें।

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