RBI ने इन दो सहकारी बैंकों पर लगाया 11 लाख का जुर्माना, जानें क्या होगा खाताधारकों पर असर

नई दिल्ली, जून 16। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हो सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकिंग दिशानिर्देशों के उल्लघंन मामले में आरबीआई ने कर्रवाई करते हुए दो सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने दिल्ली और बिजनौर के दो को-ऑपरेटिव बैंक पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकों द्वारा आरबीआई के निर्देशों का उल्लघंन करने के शिकायतों के बाद बिजनौर के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं तो वहीं दिल्ली के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया।

RBI imposes Rs 11 lakh penalty on 2 Cooperative Bank, what I the effect on Bank Customers

सुपरवायजरी एक्शन फ्रेमवर्क यानी SAF के निर्देशों का उल्लघंन करने के बाद आरबीआई ने इन दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया। जहां बिजनौर सहकारी बैंक पर लोन बांटने में अनियमितता बरतने का आरोप लगा है तो वहीं नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग अधिनियन का अनुपालन नहीं करने की शिकायतों के बाद ये फाइन लगाया गया।
रिजर्व बैंक ने पहले इन दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बैंकों ने इस बारे में जवाब मांगा गया। बैंकों के जवाब से असंतुष्ट आरबीआई ने दोनों ही बैंकों का नियम का उल्लघंन का आरोपी मानते हुए उनपर जुर्माना लगाया।

क्या होगा बैंक के खाताधारकों पर असर

आरबीआई ने दोनों बैंकों पर ये जुर्माना लगाया है, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका असर खाताधारकों की जमापूंजी या उनकी सेविंग पर होगा। बैंक पर लगाए गए इन फाइन का एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंकों के खाताधारकों को इससे परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उनके खाते में जमा रकम पूरी तरह से सुरक्षित है।

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