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PAN-Aadhar linking: डेडलाइन मिस होने के बाद, ऐसे चेक करें PAN एक्टिव है या नहीं

PAN-Aadhar linking , पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई। अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएं हैं तो आप कुछ वित्तीय कार्यों के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

डेडलाइन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं। ऐसे में आपके लिए भी यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आपका पैन कार्ड अभी एक्टिव है या नहीं। इसके लिए आप अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी ऑनलाइन चैक कर सकते हैं।

pan-aadhar-linking

ऐसे चैक करें आपने पैन कार्ड की वैलिडिटी-

  • इसके लिए आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको ई-फाइलिंग होमपेज पर अपने पैन को वेरिफाई करने के लिए वेरिफाई पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर को दर्ज करके कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो 6 अंकों का ओटीपी आएगा और उसे दर्ज करके वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।

पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं, ऐसे पता करें

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिये गए 'Our Services' में जाएं और वहां 'Link Aadhaar' का विकल्प होगा,उस पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुलेगा। यहां आप अपना पैन और आधार कार्ड का विवरण दर्ज करें।
  • एक बार जब आप ये विवरण दर्ज कर देते हैं, उसके बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
  • आपके आधार-पैन का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।

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