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SBI, HDFC बैंक भेज रहे हैं ये मैसेज, न करें इग्नोर, वरना लग सकता है 10000 तक का जुर्माना

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नई दिल्ली, जून 6 । क्या आपने अभी तक पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (AADHAAR Card) से लिंक नहीं कराया है? तमाम बैंक इसके लिए लगातार मैसेज और नोटिफिकेशन भेज रहे है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 30 जून 2021 को पैन-आधार लिंक का आखिरी तारीख सुनिश्चित की गई है। इससे पहले भी कई बार आखिरी तारीख बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन इस बार और बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में 30 तारीख के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। यही नहीं इनकम टैक्स कानून के आधार पर आपसे 10000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

SBI और HDFC के खाताधारकों के लिए अलर्ट

SBI और HDFC के खाताधारकों के लिए अलर्ट

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों खाताधारकों से अपील करते हुए उन्हें तय डेडलाइन पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अपील की है। बैंक ने ट्वीट करते हुए लोगों को 30 जून तक लिंक करवाने की अपील की है। निजी सेक्टर के बैंक HDFC ने भी अपने खाताधारकों से अपील की है कि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। आपको बता दें कि अगर आप आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया कि आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है।

 पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर जुर्माना

पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर जुर्माना

पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 234H के तहत इस जुर्माने का प्रावधान किया हैं। इस प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग नहीं किए जाने पर जुर्माने की रकम 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी । आपको बता दें कि पहले पैन को आधार से लिंक करने पर फाइन नहीं लगता था, लेकिन अब इसे जोड़ दिया गया है। वहीं इनऑपरेटिव पैन के लिए पेनल्टी पहले से तय की गई। निष्क्रिय पैन कार्ड से आप कोई वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे, न ही टीडीएस भर पाएंगे। वहीं आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आपको 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।

एक SMS से करें लिंक

एक SMS से करें लिंक

आप अपने पैन कार्ड को एक एसएमएस भेजकर आधार से लिंक कर सकते हैं । इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करके 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखकर इसमें पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर भेज सकते है।

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English summary
PAN-Aadhaar Linking: Must Link Aadhaar with PAN Card before 30 June 2021, otherwise face rs 10000 fine
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