लागू हुए जीएसटी के नए नियम, आज से ऑनलाइन खाना मंगाना पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली, 1 जनवरी: नए साल शुरू होते ही महंगाई का झटका लग गया है। सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में आज से कई बदलाव किए हैं। जिसके चलते आपको आज से (1 जनवरी, 2022) ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर ज्यादा पैसे देने होंगे। आज से जीएसटी नियमों में हुए बदलाव के बाद स्विगी, जोमैटो और दूसरे फूड डिलीवरी प्लेटफार्म अपनी सेवाओं पर 5 फीसदी जीएसटी वसूलेंगे। ऐसे में ग्राहक की जेब पर भी इसका असर होगा।

 जीएसटी के नए नियम

ऑनलाइन फूड सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को इन सेवाओं के बदले जीएसटी वसूलकर सरकार के पास जमा कराना होगा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया है। ऐसे में आप जो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे, उसकी कीमत आज से कुछ बढ़ी हुई होगी।

क्या है नया नियम

अभी तक केवल रेस्तरां ही जीएसटी शुल्क का भुगतान करते थे लेकिन बीते साल जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जोमैटो, स्विगी और दूसरे फूड एग्रीगेटर्स पर पांच फीसदी प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इये नियम 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है। फूड डिलीवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करने पर पांच फीसदी जीएसटी देना होगा। कोई बिना रजिस्ट्रेशन वाला व्यक्ति या कंपनी भी अगर ऑनलाइन फूड सर्वर करने की सेवा देते हैं तो उन पर भी जीएसटी लगेगा।

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