10 लाख की सैलरी पर जीरो टैक्स, जानिए कैसे कर सकते हैं आप बचत
Tax Saving: आखिर किसे अपने मेहनत की कमाई टैक्स के रूप में देना अच्छा लगता है। यही वजह है कि हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स में जाने से बचाने की हर संभव कोशिश करता है।
इसके लिए लोग अलग-अलग तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं, घर खरीदते हैं। ऐसे में आज हम आपको टैक्स सेव करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं।

अगर आपकी आय 10 लाख रुपए तक है तो यह आर्टिकल आपको पूरी तरह से टैक्स देने से बचाने में मदद करेगा। बशर्ते आपने नई टैक्स रिजीम को ना चुना हो। दरअसल नई टैक्स रिजीम में अगर आपकी आय 7 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है।
मान लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है और आपको इसपर टैक्स ना सिर्फ बचाना है बल्कि शून्य करना है तो इसके लिए आपके पास कई विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप टैक्स बचा सकते हैं।
एचआरए-होम लोन पर छूट
अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आप अपने एचआरए या फिर होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर दो लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद आपको एलटीए 40 हजार रुपए का क्लेम करना है।
80 सी के तहत छूट
इसके साथ ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपए का मिल जाएगा। इसके बाद सेक्शन 80सी में आपको डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। इसके लिए आपके पास निवेश करने के विकल्प हैं, उदाहरण के तौर पर आप ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं।
टर्म पॉलिसी-हेल्थ इंश्योरेंस में छूट
अपनी टर्म पॉलिसी पर भी आप सेक्शन 80 सी में छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80 डी में आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस पर 50 हजार रुपए तक की छूट मिल सकती है।
एनपीएस में 50 हजार तक की छूट
साथ ही एनपीएस में निवेश के लिए भी आपको 50 हजार रुपए का अतिरिक्त छूट मिल सकती है। यह पूरी राशि जोड़ने के बाद आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी,जिसपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा।
टेबल में समझें आयकर में छूट
| छूट | राशि |
| एचआरए/होम लोन | 2,0000 |
| एलटीए | 40000 |
| स्टैंडर्ड डिक्शन | 50000 |
| सेक्शन 80सी | 1,50,000 |
| सेक्शन 80 डी | 50000 |
| एनपीएस | 50000 |
| कुल छूट की राशि | 5,40,000 |












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