Driving Licence : 31 दिसंबर तक करवा लें DL और RC से जुड़ा ये काम, वरना नए साल में कटेगा 5000 तक का चालान
नई दिल्ली। Driving Licence renewal last Date. नए साल में अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलने से पहले 31 दिसंबर 2020 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। अगर आप 31 दिसंबर 2020 तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस(Driving Licence) या आरसी( RC) को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो 1 जनवरी 2021 तक आपको चालान भरना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नवीनीकरण की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। परिवहन विभाग ने कोरोना महामारी के चलते डील और आरसी रिन्यू की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी। अब इस डेडलाइन में चंद दिनों का वक्त बचा है। अगर आपने अब तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिन्यू क लिए आवेदन नहीं किया है तो बिना दर किए फौरन इसे निपटा लें, वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
नहीं बढ़ेगी आखिरी तारीख
परिवहन विभाग ने कोरोना महामारी क चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों को आरसी और डीएल रिन्यू में छूट दी थी। जिन लोगों के ये दस्तावेज मार्च 2020 से एक्सपायर हो रहे थे, उनसे अभी चालान नहीं वसूला जा रहा था, लेकिन जनवरी 2021 से ऐसा नहीं होगा। परिवहन विभाग ने साफ-साफ कहा है कि अब न तो डेडलाइन बढ़ाई जाएगी और न ही चालान में छूट मिलेगी। यानी 1 जनवरी 2021 से वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक्सपायर लाइसेंस के साथ अगर आप ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5000 रुपए का चालान भरना होगा।












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