GST बढ़ोतरी में थोड़ा ट्विस्ट, 25 KG से ऊपर की पैकिंग पर नहीं लगेगा जीएसटी
GST बढ़ोतरी में थोड़ा ट्विस्ट, 25 KG से ऊपर की पैकिंग पर नहीं लगेगा जीएसटी
नई दिल्ली। 18 जुलाई से सरकार ने कई चीजों पर जीएसटी में बढ़ोतरी कर दी तो कई वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में ले आए। सरकार के इस फैसले के बाद से 18 जुलाई से आटे, पैक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, आटा , गेंहू सब महंगा हो गया है। हालांकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट हैं, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से आज दी गई है।
इसे लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया, जिसमें कहा गया कि यदि दाल, आटा, चावल , गेंहू जैसे खाद्य प्रदार्थों की पैकिंग का वजन 25 किलो से अधिक है और उसकी पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के हिसाब से होती है तो उसपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बोरी में 5-5 किलो या 10-10 किलों की बोरियां भरकर उसे 25 किलो से अधिक कर कर दिया जाए। मतलब साफ है कि अगर सिंगल पैंकिगं 25 किलो से अधिक होगी तो ही जीएसटी में छूट मिलेगी।
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