बैंक से कैश निकालना हुआ महंगा,देना होगा TAX, जानिए सरकार ने क्यों उठाया ये कदम
नई दिल्ली। बैंक से कैश निकालकर काम करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने बैंक खाते से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा रकम निकालने वालों पर 2 फीसदी TDS लगाने का फैसला किया है। सरकार ने सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के इस प्रस्ताव के पीछे की वजह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई।
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कैश निकासी पर देना होगा टैक्स
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कैश निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगाने का प्रस्ताव दिया। अगर आप अपने बैंक से साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालते हैं तो ये टैक्स देना होगा। इस मामले पर अब वित्त मंत्री ने संसद में सफाई देते हुए इसके पीछे की वजह बताई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ कंपनियों बड़े पैमाने पर कैश निकाल रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने एक सीमा से अधिक के कैश निकालने पर TDS लगाने का प्रावधान दिया है। वित्त मंत्री के मुताबिक कारोबारी भुगतान को नकद में करने को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक खातों से कैश निकासी पर टीडीएस लगाने का फैसला किया गया।

कंपनियों ने खाते से निकाला 5.56 लाख करोड़ रुपए
वित्त मंत्री ने लोकसभा में चर्चा के दौरान बताया कि वित्ती वर्ष 2017-18 में देश की 448 कंपनियों ने अपने बैंक खातों से 5.56 लाख करोड़ रुपए की रकम निकाली। इन कंपनियों ने बैंक खाते से सालाना 100-100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली। कंपनियों द्वारा अत्यधिक कैश निकासी को देखते हुए सरकार ने बैंक खाते से तय सीमा से अधिक रकम की निकासी पर टीडीएस लगाने का फैसला किया।

बिना खाताधारक की मर्जी के बैंक अकाउंट में नहीं जमा कर पाएंगे कैश
बजट में कैश निकालने से लेकर कैश जमा करने तक के लिए नियम तय किए गए। बैंक खाते से कैश निकालने से लेकर कैश जमा करने तक पर सरकार निगरानी रखने की तैयारी कर रही है। बिना खाताधारक की रजामंदी के आप उसके खाते में कैश नहीं जमा कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में इसे लेकर प्रस्ताव दिया, जिसके मुताबिक किसी भी खाताधारक के खाते में बिना उसकी मर्जी के कैश जमा नहीं किया जा सकता है।












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