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1 April: गैस सिलेंडर से लेकर PF तक, इनकम टैक्स से लेकर बीमा तक 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानना जरूरी

1 April: गैस सिलेंडर से लेकर PF तक, इनकम टैक्स से लेकर बीमा तक 1 अप्रैल से बदल जाएंगे अहम नियम, जानना जरूरी

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नई दिल्ली। नया महीना और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बस 5 दिनों का वक्त बचा है। 1 अप्रैल 2021 के साथ ही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आते ही आपसे आसपास कई चीजें बदल जाएंगी। ये बदलाव आपकी जब पर असर डालने वाले हैं। 1 अप्रैल से आपके किचन से लेकर बैंक बैलेंस तक, इनकम टैक्स से लेकर पेंशन तक के नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल से रसोई गैस, भविष्य निधि इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, पेंशन आदि से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें....

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 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम

1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम

एक अप्रैल 2021 से भविष्य निधि पर में योगदान की रकम के नियम में बदलाव होगा। 1 अप्रैल से प्रोविडेंट फंड यानी PF में 5 लाख तक का निवेश टैक्स के दायरे से बाहर होगा। केंद्र सरकार ने पीएफ में निवेश के ब्याज पर छूट मिलने की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने बजट में इस लिमिट को 2.50 लाख तय किया था, लेकिन अपना फैसला बदलते हुए अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।

 वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

1 अप्रैल 2021 से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत के साथ ही 75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। हालांकि ये छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी, जिनके पास इनकम के लिए पेंशन के अलावा दूसरा कोई स्त्रोत नहीं है।

 पेंशन स्कीम में बदलाव

पेंशन स्कीम में बदलाव

1 तारीख से सरल पेंशन योजना में बदलाव होगा। बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। इस पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों के पास केवल दो एन्युटी देने का विक्लप होगा।

 बदल जाएंगे रसोई गैस के दाम

बदल जाएंगे रसोई गैस के दाम

हर महीने के तहत 1 अप्रैल को एक बार फिर से रसोई गैस के दामों में बदलाव होगा। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है। देखना होगा कि इस बार तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम को घटाती है या बढ़ाती है।

 बदल जाएंगे चेकबुक, पासबुक और आईएफएससी कोड

बदल जाएंगे चेकबुक, पासबुक और आईएफएससी कोड

1 अप्रैल से देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक,आंध्रा बैंक,कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं। इन बैंकों के विलय के बाद अब 31 मार्च के बाद से इनके पुराने चेकबुक नहीं चलेंगे। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइडेट बैंक का विलय हुआ। वहीं देना और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ है। वहीं इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया।

 आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य

आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य

31 मार्च 2021 तक सभी पैन धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से पैन कार्ड धारकों को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

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English summary
MUST Read: From LPG to PF, Insurance to Income Tax, these rules change from 1 April 2021.
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