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1 अप्रैल 2021 से बदल जाएंगे इनकम टैक्स, PF से जुड़े ये 5 नियम, आपकी कमाई पर सीधा असर

1 अप्रैल 2021 से बदल जाएंगे इनकम टैक्स, PF से जुड़े ये 5 नियम, आपकी कमाई पर सीधा असर

नई दिल्ली। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो जाएगी। नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही कई नए नियम लागू हो जाएंगे तो वहीं कई पुराने नियमों में बदलाव हो जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से नए वित्तीय वर्ष के आरंभ के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, ईपीएफ,एलटीसी के नियमों में बदलाव हो जाएगा। इन बदले हुए नियमों का सीधा असर टैक्सपेयर्स की कमाई पर पड़ने वाला है।

 अब पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर लगेगा टैक्स

अब पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएफ के नियमों में बदलाव किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईपीएफ यानी इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नियम में बदलाव होने जा रहा है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। यानी नए वित्तीय वर्ष से 2.5 लाख तक का ईपीएफ निवेश ही टैक्स फ्री होगा। अगर आप पीएफ में 2.5 लाख से अधिक का निवेश करते हैं तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होगा। यानी अगर आप अपने पीएफ में सालाना 4 लाख रुपए जमा करते हैं तो 2.5 लाख के अलावा 1.50 लाख की रकम पर जो ब्याज मिलेगा, आपको उसपर टैक्स देना होगा। यनी आपकी आमदनी प्रभावित होगी।

 इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न

सरकर नए वित्तीय वर्ष ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। सरकार ने इस साल बजट में आयकर अधिनियम के सेक्शन 206AB और 206CCA में विशेष प्रोविजन जोड़ा, जिसके मुताबिक जो लोग अपना ITR नहीं भरेंगे उनका ज्यादा टीडीएस कटेगा।

वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट

वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट

वित्त मंत्री ने आम बजट में देश के 75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत दी । सरकार के ऐलान क बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में 75 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ITR भरने से ये राहत उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी, जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है और उनके पास इनकम का स्त्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं है।

आसान होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना

आसान होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा लोगों को एक और बड़ी राहत दी। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्री फाइल्ड आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराने की सुविधा दी है, जिसकी मदद से कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा।

 एलटीसी स्कीम

एलटीसी स्कीम

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्मचारियों को एलटीसी वाउचर सकीम का लाभ दिया है। इस स्कीम के तहत सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सरकार ने कोरोना संकट के चलते एलटीसी स्कीम में छूट देने का ऐलान किया। इस एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत उन कर्मचारियों को एलटीसी टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलेगा, जो कोविड 19 के चलते सफर नहीं कर पाएं थे और इस कैस वाउचर स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए थे।

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