30 सितम्बर तक आप के शॉपिंग बिल पर है किसी की नज़र

नई दिल्ली। अगर आप शॉपिंग करने के प्लान बना रहे हैं तो जरा इस खबर को ध्यान से पढ़ लें। दरअसल 30 सितंबर तक आपकी शॉपिंग की बिलों पर आयकर विभाग की तीखी निगाहें है। खासकर उन बिलों पर जिसकी रकम ज्यादा है। काला धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कार शोरूम, बिल्डिंग प्रोपर्टी बाजार, ट्रैवल एजेंट और लग्जरी आइटम की खरीदारी के रिकॉर्ड पर नजर रख रही है।

shopping bill

आयकर विभाग की नजरें

आयकर विभाग ऐसे खरीदारी करने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है। इस लिस्ट में वो लोग भी शामिल हैं जो अपना इनकम टैक्स नहीं भरते और ना ही अपनी काली संपत्ति का ब्यौरा देते है। विभाग ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए खरीदारों पर नजर बनाए हुए है। विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो अपना पैसा संपत्ति खरीदने में या बार-बार विदेश की टिकटों की बुकिंग में खर्च कर रहे हैं।

बैंक खाते पर भी नजर

अंग्रेजी वेबसाइट मेल टूडे के मुताबिक विभाग ऐसे लोगों पर नजरें बनाएं हुए हैं जो 10 लाख या इस से अधिक की खरीदारी कैश से कर रहे हैं। विभाग की नजरें उन अकाउंट्स पर भी है जो 10 लाख से अधिक का ट्राजेक्शन कर रहे हैं। वहीं जो लोग 30 लाख से अधिक की संपत्ति बेच या खरीद रहे हैं, आयकर विभाग की नजरें उनपर भी हैं। विभाग ऐसे लोगों को नोटिस, भेजने की योजना बना रहा है जो 9 लाख से अधिक का ट्राजेक्शन कर रहे हैं।

काला धन वालों की खैर नहीं

ऐसे लोगों की पहचान के लिए विभाग पैन कार्ड, बैंक ट्रांजेक्शन, मोबाइल मनी ट्रांसफर और लग्जरी शोरूम के रिकॉर्ड का सहारा ले रही है। इतनी ही नहीं विभाग ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से भी जानकारी जुटा रहा है जो टैक्स डिफ्लॉटर हैं। विभाग का मानना है कि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर अपनी खरीददारी की या विदेश यात्राओं की फोटो जरुर अपलोड करते हैं।

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