#INCOMETAX: 31 मार्च से पहले कर लें ये 5 काम, जिससे न हो आपका नुकसान
नई दिल्ली। मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में बस कुछ दिन ही बचे हैं। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या फिर टैक्स को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास आखिरी मौका है। 31 मार्च से पहले अगर आप ये जरूरी काम निपटा लेते हैं तो टैक्सपेयर्स कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। करदाता अपना टैक्स बचाने के लिए ये पांच जरूरी काम करें, इससे आपको फायदा मिलेगा।

एडवांस टैक्स की राशि का भुगतान करें
अगर आप वेतनभोगी हैं और आपके पूरे टैक्स की लायबिलिटी एम्प्लॉयर की ओर टीडीएस के जरिए ध्यान में रखा जा रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अगर आपके पास कोई अतिरिक्त आय है, जिस पर अतिरिक्त टैक्स का दायित्व है, जो टीडीएस को कम करने के बाद 10,000 रुपये या उससे ज्यादा आता है, तो आप 4 किश्तों में अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जिसकी आखिरी किस्त 15 मार्च थी। अगर आपने इसे या किसी भी पहले की किश्त का भुगतान नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले आप अपने सभी टैक्स योग्य राशि का भुगतान जरूर कर दीजिए।

अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को पूरा करें
अगर आप चाहते हैं कि टैक्स में कम कटौती हो तो इसके लिए पहले से पूरी योजना बना लें। ये सुनिश्चित कर लीजिए आपने 80सी और 80डी के तहत निवेश किया हो। इनमें ईएलएस, पीपीएफ अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम, जीवन बीमा इत्यादि में निवेश करने पर आपको टैक्स कटौती में राहत मिलेगी। 31 मार्च से पहले अगर टैक्सपेर्स इनमें निवेश करते हैं तो उससे जुड़ी डिटेल्स देकर टैक्स में राहत प्राप्त कर सकते हैं।

31 मार्च से पहले फाइल करें टैक्स रिटर्न
अगर आप वित्तीय वर्ष 2015-16 या फिर वित्तीय वर्ष 2016-17 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके तो अभी भी आपके पास वक्त है। जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर आप 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 31 मार्च तक आप पिछले दो साल के रिटर्न भर सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें
2015-16 के लिए अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, इसमें कोई चूक हो गई है तो 31 मार्च, 2108 आखिरी मौका है। 31 मार्च, 2018 असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है। अगर आप इस डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग 2016-17 के लिए आपका रिटर्न स्वीकार करने से मना कर सकता है।

नियोक्ता को मेडिकल बिल या फिर टैक्स प्रूफ जमा करें
अगर आप वेतनभोगी हैं, तो नियोक्ता को मेडिकल बिल या फिर टैक्स प्रूफ जमा कर दीजिए। 31 मार्च से पहले अपने नियोक्ता को सभी टैक्स प्रूफ जमा करने से आपको टीडीएस को समायोजित करने के सक्षम बनाता है। अगर आपने टैक्स प्रूफ जमा नहीं कराएं तो तुरंत ही इसे जमा करा दीजिए। इससे आप टैक्स की ज्यादा कटौती से बच सकते हैं। बावजूद इसके लिए अगर कटौती हो गई है तो आप टैक्स के प्रूफ देकर आयकर रिटर्न फाइल करके इसे रिफंड कर सकते हैं।
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