Income Tax Return: डेडलाइन खत्म, चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, तो जानिए अब क्या होगा?

Income Tax Return: डेडलाइन खत्म, चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, तो जानिए अब क्या होगा?

नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई। अगर आप डेडलाइन खत्म होने तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएं है तो आपके मन में जरूर ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर अब आपका क्या होगा? रिटर्न भरने से चूकने की स्थिति में टैक्सपेयर्स को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है या अब आपके पास कौन सा विकल्प है? हम आपको उन तमाम ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जो डेडलाइन खत्म होने के बाद आप अपना सकते हैं।

 मिस हो गई डेडलाइन, नहीं भर पाए इनकम टैक्स

मिस हो गई डेडलाइन, नहीं भर पाए इनकम टैक्स

31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। अगर आप इस डेडलाइन खत्म होने के बाद अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएं हैं तो आपकी मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माने का भुगतान करना होगा। अब आप उन ऑप्शन के बारे में जानें जो उन लोगों के लिए हैं, जिन्होंने डेडलाइन खत्म होने तक रिटर्न फाइल नहीं किया है।

 1 अगस्त से लगेगा जुर्माना

1 अगस्त से लगेगा जुर्माना

जो लोग 31 जुलाई की डेडलाइन तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएं हैं उन्हें अब जुर्माने के साथ अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। यानी आप फाइ के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आप 31 दिसबंर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जुर्माने के साथ। आयकर कानून 1961 के मुताबिक अब टैक्सपेयर्स को धारा 234ए के तहत ब्याज के साथ इनकम टैक्स भरना होगा।

कितना लगेगा जुर्माना

कितना लगेगा जुर्माना

अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर आपको 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख से अधिक है तो आपको जुर्माने के तौर पर 5000 रुपए की लेट फीस भरनी होगी। नियम के मुताबिक डेडलाइन बीतने के बाद टैक्स पेयर्स को आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 1 फीसदी ब्याज के साथ रिटर्न दाखिल करना होता है।

 अगर 31 दिसंबर तक भी नहीं किया तो

अगर 31 दिसंबर तक भी नहीं किया तो

अगर आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो फरि आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपको अपने वार्ड के इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने माफीनाम देना होगा, जिसके बाद ही आपको रिफंड कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत मिलेगी। आयकर विभाग की ओर से 'ITR U' निकाला जाता है, जिसे भरने के बाद आप रिटर्न भर सकेंगे।

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