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करदाताओं की समस्याओं का समाधान है AIS ऐप, होंगे कई फायदे, ऐसे करें डाउनलोड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर की सुविधा के लिए AIS ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आईटीआर भरने के साथ-साथ लेनदेन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी भी एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी।

income tax

How to Download AIS: आयकर विभाग अपने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए समय-समय पर नियमों में बदलाव या फिर कोई नई पहल करता रहता है। इस क्रम में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक AIS नाम से ऐप लॉन्च किया है, जहां आईटीआर (ITR) भरने में तो सुविधा होगी ही, इसके अलावा लेनदेन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी भी ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस ऐप के बारे में...

ऐप पर मिलेगी पूरे फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्‍शन की जानकारी
एआईएस ऐप का पूरा नाम 'वार्षिक सूचना रिपोर्ट' (Annual Information Statement) है। इस एप्लिकेशन के जरिए टैक्सपेयर्स जब चाहें सालभर किए गए हर लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप पर पूरे फाइनेंशियल ईयर (Financial year) के ट्रांजैक्‍शन की जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ITR फाइल करते समय काफी आसानी होगी। ऐप के जरिए यूजर्स अपने ट्रांजैक्‍शन की एडिशनल जानकारी जैसे ब्‍याज दर, म्‍युचुअल फंड, डिवेडेंड, टीडीएस, सिक्‍योरिटी ट्रांजैक्‍शन समेत 46 तरह के लेनदेन की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

आईटीआर दाखिल करना होगा आसान
टैक्सपेयर्स अक्सर आईटीआर दाखिल करते समय गलती कर बैठते हैं, इस ऐप से पहला फायदा यही होगा कि रिटर्न दाखिल करते समय की गई गलती से बचा जा सकता है। आयकर विभाग ने पिछले साल वार्षिक एआईएस ऐप की शुरुआत की थी। इस ऐप के जरिए वार्षिक आय, बैंक बैलेंस, जमा की गई नकदी, निकाली गई राशि, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लेनदेन, डिविडेंट, ब्याज, लाभांश जैसी प्रमुख सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

AIS ऐप को कैसे डाउनलोड करें

  • सबसे पहले अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) को ओपन करें।
  • इसके बाद सर्च ऑप्शन में AIS for Taxpayers टाइपर करके सर्च करें।
  • अब आपके फोन की डिस्प्ले सामने AIS ऐप शो हो जाएगा।
  • अब अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लें।

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    अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 मार्च तक का समय
    दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2019-20 के दौरान आईटीआर (ITR) में इनकम नहीं बताने या फिर कम बताने को लेकर ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) के लिए 68,000 आयकर रिटर्न जुटाए हैं, जोकि वार्षिक सूचना प्रणाली (AIS) के रिटर्न से मेल नहीं खाते थे। फिलहाल, करदाताओं को अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।

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