अब केले के लिए 442 और अंडे के 1700 रू नहीं वसूल पाएंगे होटल, सरकार ने फाइव स्टार होटलों से मांगा जवाब

नई दिल्ली। हाल ही में दो खबरें ऐसी आई, जिसके बाद आम आदमी ही नहीं बल्कि अमीरों को भी फाइव स्टार होटलों में जाने से पहले सोचना पड़ा। फाइव होटल्स द्वारा हद से ज्यादा पैसे वसूले जाने की वजह से अब सरकार ने होटलों से जवाब मांगा है। पहले फिल्म एक्टर राहुल बोस से फाइव स्टार होटल जेडब्लू मेरिकॉट द्वारा दो केलों के लिए 442 रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया। राहुल बोस ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की। वहीं कुछ दिनों बाद मुंबई के एक होटल में दो उबले अंडे के लिए 1700 रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर इन दोनों मामलों के वायरल होने के बाद अब सरकार ने पांच सितारा होटलों से जवाब मांगा है।

Hotel charge Rs 442 bananas, 2 boiled eggs can cost you Rs 1,700, Now government Demand explanation

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि केलों-अंडों पर होटल्स द्वारा कस्टमर्स को ओवरचार्ज करना गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए जा रहे कानून में इस संबंध में धाराएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर होटलों से जवाब मांगा गया है। राम विलास पासवान ने कहा कि होटलों द्वारा केला और अंडे जैसी चीजे जो बाजार में बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध है उसपर इतनी बड़ी कीमतें वसूलना गलत है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और होटल्स द्वारा गलत ट्रेड प्रैक्टिस है।

राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई MRP से ज्यादा न वसूले। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कानून बनाएगी, ताकि एमआरपी से ज्यादा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि कैसे पांच सितारा होटल दो केले के लिए 442 रुपए और दो अंडों के लिए 1,700 रुपए वसूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय संबंधित होटलों से इस मसले पर जवाब मांगेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इन पांच सितारा होटलों को अनुचित व्यवहार में लिप्त पाया जाता है तो ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंड एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने कहा है कि होटल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने दलील दी है कि होटल परिसर में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थ पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाना कानूनी तौर पर सही है।

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