Gold Hallmarking: गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम बदले, लेकिन BIS की वेबसाइट पर जरूरी जानकारी गायब
BIS की वेबसाइट पर हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी गायब, ज्वैलर्स हुए नाराज
नई दिल्ली, जुलाई 4। केंद्र सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया। 15 जून से गोल्ड की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया। ज्वैलर्स के लिए इसका पालन करना आवश्यक है। लेकिन गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर BIS की वेबसाइट पर जरूरी जानकारी अब तक अपडेट नहीं की गई है। बीआईएस की वेबसाइट पर और FAQ यानी बार-बार पूछे जाने वाले सवालों में महत्वपूर्ण बिंदू गायब है।

बीआईएस की वेबसाइट पर गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर कई अहम बिंदू और महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव है। जिसके चलते ज्वैलर्स में नाराजगी है। ज्वैलर्स की नाराजगी को देखते हुए रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार को इसकी जानकारी दी और इस बारे में सरकार से चर्चा की। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से की है। इस समस्या को लेकर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने कहा कि वेबसाइट पर जानकारी के अभाव के चलते ज्वैलर्स को परेशानी हो रही है। उनके बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है।
वहीं इस संबंध में जेम एंड डोमस्टिक काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे ने कहा कि बीआईएस की वेबसाइट पर हम बिन्दुओं का अभाव है। हॉलमार्किंग सिर्फ बिक्री के पहले बिंदु पर लागू होगी है, इन बातों का एफएक्यू में अभाव है। वेबसाइट पर जारी इन दिशानिर्देशों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है।












Click it and Unblock the Notifications