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कालाधन रखने वालों को 31 मार्च तक करनी होगी पैसों की घोषणा, उसके बाद पड़ेगा भुगतना

आयकर विभाग ने कहा है कि उसके पास लोगों द्वारा बैंकों में जमा कराई गई बेहिसाब नकदी की जानकारी है और अगर कालाधन रखने वाले बचना चाहते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस्तेमाल करना होगा।

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने शुक्रवार को कालाधन रखने वालों को आगाह किया है और कहा है कि जिनके पास भी कालाधन है, वह उसे 31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित कर दें, वरना पछताना पड़ेगा। आयकर विभाग ने साफ-साफ कहा है कि उसके पास लोगों द्वारा बैंकों में जमा कराई गई बेहिसाब नकदी की पूरी जानकारी है और अगर कालाधन रखने वाले बचना चाहते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस्तेमाल करना ही होगा, वरना उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कालाधन रखने वालों को 31 मार्च तक करनी होगी पैसों की घोषणा, उसके बाद पड़ेगा भुगतना
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इसे लेकर आयकर विभाग ने देश के कई अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिन्होंने अपना पास बेहिसाब धन जमा करके रखा है और उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। विज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 है। आयकर विभाग के विज्ञापन में आगे कहा गया है कि आयकर विभाग के पास आप सभी लोगों द्वारा जमा की गई रकम की जानकरी है। इस योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले लोगों की गोपनीयता भी सुनिश्चित किए जाने की बात विज्ञापन में कही गई है। ये भी पढ़ें- चार मिनट में ही बिक गए ढाई लाख फोन, कौन सा है ये?

आयकर विभाग के अनुसार इस योजना के तहत कालाधन घोषित करने पर आपको 49.9 फीसदी का टैक्स देना होगा, जबकि बाद में आयकर जमा करते समय आप कालाधन घोषित करेंगे तो आपको 77.25 फीसदी का टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी ओर, जांच के दौरान जो लोग पकड़े जाएंगे उन्हें 83.25 फीसदी का टैक्स देना होगा। जिन लोगों को पास कालाधन मिलेगा और वह उसे छापेमारी के दौरान सरेंडर करेंगे, उन पर 107.25 फीसदी का टैक्स लगेगा और साथ में जुर्माना भी लगेगा। जो लोग अपने कालेधन को छापेमारी में मिलने के बावजूद सरेंडर नहीं करेंगे उन पर 137.25 फीसदी टैक्स लगेगा।

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English summary
'Deposit black money under PMGKY before March 31 deadline': IT dept
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