दिव्यांग आश्रितों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, कर में मिलेगी राहत
नई दिल्ली, 01 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिव्यांगों के लिए कर में राहत का ऐलान किया है। बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो व्यक्ति दिव्यांगता से लड़ रहा है उसे कर में राहत दी जाएगी। दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्ति के माता-पिता या फिर अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। माता-पिता या अभिभावक अपने विकलांग बच्चों से बीमा ले सकते हैं। विकलांग आश्रित के लिए वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इसपर आजीवन छूट दी जाएगी

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब दिव्यांग व्यक्ति को उसके माता-पिता या अभिभावक के होते हुए भी वार्षिक या एकमुश्त राशि की आवश्यकता पड़ जाए। ऐसी स्थिति में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माता-पिता या अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान विकलांग आश्रितों को वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूं। मौजूदा कानून के अनुसार एकमुश्त भुगतान या फिर वार्षिक भुगतान का विकल्प दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध है अगर उसके माता-पिता या अभिभावक मृत्यु हो जाती है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने स्टार्टअप को भी सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में स्टार्टअप एक अहम ड्राइवर के तौर पर सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों में देश ने कई बेहतरीन स्टार्टअप देखे जो काफी सफल हैं। 31 मार्च 2022 से पहले शुरू हुए स्टार्टअप को लगातार तीन साल के लिए टैक्स में छूट दी गई। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए मैं इस छूट को एक साल और बढ़ाने का ऐलान करती हूं। ऐसे में इन स्टार्टअप को 31 मार्च 2023 तक छूट का लाभ मिलेगा।












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