5 करोड़ PF खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर, 15 मई तक पैसा जमा करने की छूट
नई दिल्ली। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही कंपनियों को भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बार फिर से राहत दी है। EPFO ने कोरोना वायरस महामारी के तहत राहत देते हुए कंपनियों को EPF का भुगतान करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। यानी कंपनियां अब मार्च का पीएफ का पैसा 15 मई तक जमा कर सकती हैं।

6 लाख कंपनियों को राहत
EPFO के इस फैसले का लाभ 5 करोड़ पीएफ खाताधारकों को मिलेगा, वहीं इससे 6 लाख कंपनियों को पीएफ की रकम जमा करने के लिए 15 मई तक का वक्त मिल गया है। इससे पहले EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मार्च महीने के योगदान का भुगतान 15 अप्रैल तक किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंपनियों को राहत देते हुए इसकी समयसीमा को बढ़ा दिया गया है।

15 मई तक जमा करने की मोहलत मिली
श्रम मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अप्रत्याशित स्थिति को देखते यह फैसला लिया गया है। अब कंपनियां मार्च महीने के वेतन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न 15 मई तक जमा कर सकती है। ये नियम उन कंपनियों पर लागू होगा, जिन्होंने मार्च में अपने कर्मचारियों को सैलरी दे दिया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि जिन कंपनियों ने मार्च महीने में अपने कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान कर दिया है उन्हें न केवल ईपीएफ बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मिला है, साथ ही अगर वो अगर वो 15 मई या उससे पहले इसे जमा कर देते हैं, तो उन पर ब्याज और जुर्माने नहीं भरना होगा।

सरकार भरेगी आपका PF
आपको बता दें कि लॉकडाउन राहत पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफ खाताधारकों और कंपनी दोनों को राहत दी है। वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन माह तक एंप्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की ओर से ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी। कर्मचारियों को अगले तीन महीने तक पीएफ नहीं भरना होगा












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