काम की खबर: आज से बदल गया जरूरी बैंकिंग नियम, जमा- निकासी के लिए जरूरी हुआ ये दस्तावेज

नई दिल्ली। 26 मई से बैंकिंग नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। बैंकों से कैश निकालने और जमा करने के नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख से अधिक की कैश निकासी पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड निश्चित तौर पर देना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने हाल ही इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद से आज से ये नियम बन चुका है कि 20 लाख से अधिक के लेनदेन करने पर आपको पैन कार्ड-आधार कार्ड देना होगा।

 Banking rules change: PAN -Aadhaar Must For Cash Deposited and Withdrawal from Bank, Post office Above Rs 20 Lakh

आज से ही लागू

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी पर कंट्रोल करने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक 20 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश जमा या निकासी पर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस या सहकारी बैंकों में जमा-निकासी पर ये नियम लागू होगा। 26 मई से इसे देशभर में लागू कर दिया गया है।

नियम में बदलाव

आपको बता दें कि अब तक कैश जमा या निकालने पर कोई नियम नहीं लागू किया गया था। आप सालभर में जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन अब आपको 20 लाख से अधिक के लेनदेन पर अपना पैन या आधार दिखाना होगा। पैन की मदद से बड़े लेनदेन को ट्रैक किया जा सकेगा। इस नए नियम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अधिक पारदार्शिता आएगी। इससे टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।

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