रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली कोर्ट ने शिविंदर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। शिविंदर पर रेलिगेयर फिनवेस्ट मामले में मनी लॉडिंग का आरोप है। ईडी ने उन्हें अक्टूबर में गिरफ्तार किया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रोमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह 1170-1170 करोड़ रुपये का भुगतान करके अवमानना की सजा से बच सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। कोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी माना ।
आपको बता दें कि जापान की दवा बनाने वाली कंपनी दाइची सांक्यो ने मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के खिलाफ कोर्ट अवमानना का केस किया था। पुलिस ने शिविंदर सिंह के भाई मलविंदर सिंह को 2300 करोड़ रुपए के हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया है। उनपर आरोप है कि दोनों भाईयों ने रैली गेर एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में होते हुए बैंकों से 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था, जिसे गलत तरीके से अपनी सहायक कंपनियों में ट्रांसफर करवाया। जब रैली गेयर फिनवेस्ट लिमिटेड को इसकी जानकारी मिली तो मामले की शिकायत की गई।