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31st March Financial Year End: आज है आखिरी मौका, निपटा लें ये जरूरी काम, चूक गए तो होगा भारी नुकसान

31st March Financial Year End: अगर आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए हैं, तो यह राहत की बात है। लेकिन अगर अब भी कुछ लंबित हैं, तो आज आपके पास आखिरी मौका है।

31st March Financial Year End

आज 31 मार्च को यह वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, और अगर जरूरी कार्य पूरे नहीं किए, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स भरने से लेकर पैन-आधार लिंक करने तक कई अहम काम आज ही निपटा लें, वरना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

आज ही करें अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल

अगर आपने अब तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो 31 मार्च 2025 इसकी आखिरी तारीख है। जो करदाता पहले आईटीआर फाइल करने से चूक गए थे या जिनकी टैक्स देनदारी में कोई गलती रह गई थी, वे आज ही ITR-U फॉर्म के जरिए संशोधन कर सकते हैं। अगर समय पर फाइल नहीं किया, तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।

टैक्स छूट का लाभ उठाने का आखिरी मौका

अगर आप धारा 80सी के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आज ही निवेश करें। आप 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी और टैक्स-सेविंग एफडी जैसे विकल्पों में निवेश कर सकते हैं।

पेनाल्टी से बचने के लिए टैक्स भुगतान करें

अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है (टीडीएस छोड़कर), तो आज ही एडवांस टैक्स भरें। ऐसा न करने पर आपको अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख भी आज ही है।

पैन और आधार लिंक करना जरूरी (Pan Aadhar Link Today Last Date)

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसे तुरंत कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में दिक्कत आ सकती है।

स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट का फायदा उठाएं

धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 75,000 रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपने अब तक यह नहीं किया है, तो आज ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर इस टैक्स छूट का लाभ लें।

विदेशी आय का विवरण अपलोड करें

अगर आपने विदेश से आय अर्जित की है और विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करना चाहते हैं, तो फॉर्म 67 के जरिए इसे आज ही अपलोड करें। यह सुविधा उन्हीं करदाताओं के लिए है, जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न को समय पर फाइल किया है।

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