पैरोल पर गया कैदी जेल में वापस नहीं लौटा, अब जमानत लेने वालों पर हुई यह कार्रवाई

Bikaner News, बीकानेर। केन्द्रीय कारागार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा बंदी पैरोल पर गया अभी तक वापस नहीं लौटा। इसको लेकर कारागार प्रशासन ने बंदी और उसकी जमानत देने वालों के खिलाफ बीछवाल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है।

Prison not return in bikaner central jail after 30 days Parole

जानकारी के अनुसार केन्द्रीय कारागार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदी प्रकाश मेघवाल ने मार्च महीने में 30 दिन की सामान्य पैरोल की मांग की थी। उसे सीकर जिले के ज्ञानाराम मेघवंशी और सीकर लक्ष्मणगढ़ तहसील के भिलूण्डा गांव निवासी गणपत बलाई की जमानत पर पैरोल दी गई थी।

आरोपी बंदी 21 मार्च को पैरोल पर छूटा और उसे 27 अप्रैल तक वापस उपस्थित होना था, लेकिन वह पैरोल पर गया वापस नहीं आया। इसको लेकर कारागार प्रशासन के प्रहरी ईश्वरसिंह राजपुरोहित ने बीछवाल पुलिस थाने में बंदी प्रकाश सहित जमानती ज्ञानाराम व गणपत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

कैदी प्रकाश मेघवाल सीकर जिले के लोसल थाना क्षेत्र के शेषमा गांव का रहने वाला है। लोसल पुलिस के अनुसार वर्ष 2009 में आरोपी प्रकाश मेघवाल ने अपने साथियों के साथ एक गाड़ी किराए पर ली। बाद में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चालक की हत्या कर कुएं में डाल दिया। वारदात का पता चलने पर पुलिस ने जिले व आसपास के जिलों में नाकाबंदी कराई। तब चूरू पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ पकड़ा। चूरू में आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट में और लोसल थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था।

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