बिहारः नीतीश सरकार ने 25 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानें क्या रहेगा बंद और किसे मिलेगी छूट
पटना। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने पर नीतीश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
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इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना के इस संकट काल में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस आपदा से निपटने में बेहद धैर्य, अनुशासन और हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्रशासन और पुलिस के लोगों सहित सभी कोरोना योद्धाओं का हम पूरे बिहार परिवार की तरफ आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि नीतीश सरकार ने 5 मई को 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था।
लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इस नए नियम के मुताबिक शादी में अब 20 लोगों को ही अनुमति होगी। वहीं शहरी इलाकों में सुबह 6 से 10 तक दुकानें खुलेंगी। जबकि ग्रामीण इलाकों में अब सुबह 8 से 12 तक खुलेंगी। अब कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोला जाएगा। वहीं किसानों के लिए बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी।
25 मई तक जारी रहेगी बंदी
सभी सरकारी-प्राइवेट ऑफिस 25 मई तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है। 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित होगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूल व कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक व सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह नहीं होंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक होगी।
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सड़क पर निकलने के लिए इन लोगों की होगी छूट
रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे। आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन। वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है। इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे। शादी समारोह, अंतिम संस्कार वश्राद्ध में छूट होगी। शादी में अब 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।