NIA कोर्ट ने गांधी मैदान ब्लास्ट केस के 9 दोषियों में से 4 को सुनाई मौत की सजा, दो को उम्रकैद और...

पटना। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भाजपा की रैली में हुए सिलसिलेवार ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने सोंमवार की शाम को दोषियों को सजा सुना दी है। एनआईए कोर्ट पटना ने 9 दोषियों में से 4 को मौत की सजा सुनाई है। जबकि दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो को 10 साल की कैद और एक को सात साल की कैद की सजा तय किया है।

nia court give punish to 9 accused in patna gandhi maidan blast case

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    Gandhi Maidan Blast Case: NIA Court ने सुनाई 4 दोषियों को फांसी, 2 को उम्रकैद की सजा |वनइंडिया हिंदी

    बता दें कि साल 2013 में किये गए ब्लास्ट मामले में करीब 8 साल बाद बीते 27 अक्टूबर को पटना के विशेष एनआईए कोर्ट ने नौ आतंकियों को दोषी करार दिया था और आज एक नवंबर को सजा सुनाया है। 9 दोषियों में से इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई सुनाई गई है।

    इसके अलावा अहमद और फिरोज नाम के दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और इफ्तिखार को सात साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि साल 2013 में हुंकार रैली के दौरान पटना रेलवे स्टेशन जंक्शन और गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम विस्फोट किया गया था, जिसमें दस लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।

    पटना में हुए बम ब्लास्ट का केस गांधी मैदान व पटना रेल थाने में दर्ज किया गया था। बाद में इस केस को एनआइए को सौंप दिया गया था। इस ब्लास्ट कांड में कुल 11 आरोपित बनाये गये थे। एक आरोपित नाबालिग होने की वजह से अलग से उसके मामले में सुनवाई की गयीय़ एनआइए ने 10 अभियुक्तों के खिलाफ 22 अगस्त, 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया था।

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