बिहार बकरी पालन योजना के तहत मिलेंगे 2 लाख से ज़्यादा रुपये, जानिए कैसे आप भी उठा सकते हैं लाभ?
Bihar Bakri Palan Yojana: बिहार सरकार ने बेरोज़गारी दर घटाने और युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के के लिए बिहार बकरी पालन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के ज़रिए बकरी पालन को बढ़ावा देने के साथ ही बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।
बिहार के रहने वाले लोग अपना बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो सरकार फार्म खोलने के लिए सब्सिडी देगी। इस योजना को बेहतर तरीक़े से अमलीजामा पहनाने के लिए बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को 2 करोड़ 66 लाख रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।

बिहार सरकार द्वारा बकरी पालन की शुरुआत के लिए सामान्य वर्ग के 50% और एससी-एसटी वर्ग को 60% अनुदान राशि मिलेगी। बकरी पालन योजना के ज़रिए 2.45 लाख रूपये या उससे अधिक की अनुदान राशि दी पांच साल तक दी जाएगी।
बकरी पालन योजना के ज़रिए दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी से बिना किसी आर्थिक समस्या के लाभार्थी बकरी फार्म की स्थापना कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के बेरोज़गार युवा खुद का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
बिहार बकरी पालन योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा तय किए पैमाने को पूरा करना होगा। सबसे पहली शर्त है कि आवेदक की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदन करना ज़रूरी है।
बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 20 बकरी और एक बकरा होना चाहिए। इसके साथ ही निजी भूमि हो जिसमे बकरी पालन किया जा सके। प्रदेश में खेतीबाड़ी करने वाले किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधार कार्ड (एड्रेस प्रूफ) के तौर पर देना होगा। इसके साथ ही भूमि प्रमाण पत्र, बकरी पालन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट,जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर भी देना होगा। ताकि आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सके।
योजना में आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद
होम पेज पर डिपार्टमेंट के ऑप्शन क्लिक करना होगा। फिर अग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्शन में एनीमल एंड फिशेज़ रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद नए पेज पर लैटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में समेटिक बकरी एवं भेद विकास योजना अंतर्गत निजी क्षेत्रों में गोट फार्म स्थापना पर अनुदान योजना के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म खुलने के बाद पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कने के बाद सब्मिट कर दें।
बिहार बकरी पालन योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों के चयन के लिए जिला लेवल पर जांच होगी। फॉर्म में अपलोड दस्तावेजों की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे। फॉर्म सत्यापित होने के बाद योजना के तहत लाभ देने के लिए चयन होगा। संबंधित जिला पशुधन पदाधिकारी अवेदक के बैंक खाते में को मंज़ूरी देंगे जिसके बाग पैसा सीधे बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।












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