Jehanabad News: ’क्या आप जानते हैं?’, निशक्त लोगों को शादी के बाद दी जा रही आर्थिक सहायता, जानिए योजना
Jehanabad News: बिहार सरकार द्वारा प्रदेश भर में मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसी क्रम में जहानाबाद जिला में भी यह इस योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। डीएम जहानाबाद ने कहा कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है।
यह योजना निशक्त जनों को विवाह के बाद आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए लागू की गई है।इस योजना के तहत निशक्त वर एवं वधु को एक लाख की सावधि जमा का अनुदान, जिला पदाधिकारी के स्तर से स्वीकृत किया जाता है।

वर एवं वधु दोनों दिव्यांग हैं तो इस स्थिति में 2 लाख की सावधि जमा उपलब्ध कराई जाती है। विवाहित दिव्यांग युगल दंपति को विवाह के 2 वर्ष के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में उपस्थित होकर दो प्रतियों में आवेदन उपलब्ध कराना होता है ।
जिनमें उनके संयुक्त फोटो विवाह निबंधन प्रमाण पत्र ,उम्र का साक्ष्य, पहचान पत्र, बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दिव्यांग वर या दिव्यांग वधू के गृह जिला में आवेदन किया जा सकता है। विवाह विच्छेद या पुनर्विवाह की स्थिति में यह लाभ दे नहीं है।
यदि किसी परिस्थिति में वर्ण वधु दोनों 40% से ज्यादा दिव्यंका रखते हैं एवं उनके द्वारा अंतर जाती है विवाह भी किया जाता है तो इस स्थिति में 3 लाख का लाभ दिया जाता है।जहानाबाद जिला में अब तक 30 दिव्यांग विवाहित युगल मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ उठा चुके हैं।
जिला सृजन दिवस के अवसर पर विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जिला वासियों को जागृत करने के उद्देश्य से 'क्या आप जानते हैं' कॉलम जारी किया जा रहा है । डीएम ने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि इसे लगातार अपने माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाएं। ताकि अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन नई-नई योजनाओं की जानकारी से लाभान्वित भी हो पाएं और अन्य को भी इस बारे में जानकारी दे पाएं।












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