क्या भारत में 2 वोटर ID रखना अपराध है? तेजस्वी यादव पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई, चुनाव लड़ना होगा मुश्किल!
Tejashwi Yadav News: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दो वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे उस EPIC नंबर (वोटर ID नंबर) की डिटेल और मूल प्रति मांगी है, जिसका उन्होंने 2 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में दावा किया था कि उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में नहीं है। लेकिन तेजस्वी के दावे के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है।
चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस EPIC नंबर का उन्होंने जिक्र किया, उसकी पूरी जानकारी और मूल प्रति प्रस्तुत करें, ताकि मामले की विस्तृत जांच की जा सके। इससे पहले भाजपा तेजस्वी यादव पर दो वोटर कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए इसे गंभीर अपराध बताया और कार्रवाई की मांग की थी। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या भारत में दो वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध है? क्या तेजस्वी यादव पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आइए जानते हैं क्या कहता है कानून।

वोटर आईडी का महत्व और दो वोटर कार्ड रखने पर कानून क्या कहता है?
▶️ वोटर आईडी क्यों है जरूरी?
भारत में वोटर आईडी सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे में नागरिक की सक्रिय भागीदारी की चाबी है। इसके जरिए न सिर्फ व्यक्ति की पहचान और निवास का प्रमाण मिलता है, बल्कि यह मत देने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सरकार चुनने की प्रक्रिया इसी के जरिए होती है।
▶️ क्या भारत में 2 वोटर ID रखना अपराध है?
हां, भारत में एक व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी कार्ड होना कानूनन अपराध है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति पर जुर्माना, एक साल तक की जेल या दोनों सजा दी जा सकती है। यह स्थिति न केवल आम नागरिक के लिए, बल्कि किसी राजनेता के लिए भी चुनावी अयोग्यता का कारण बन सकती है।
▶️ दो वोटर कार्ड रखने पर क्या कहता है कानून?
🔹 चुनाव आयोग के स्पष्ट नियम हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। एक व्यक्ति के नाम पर दो EPIC नंबर या वोटर कार्ड गैरकानूनी हैं।
🔹 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 17 और 18 के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। धारा 31 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज देकर जानकारी देता है, तो यह दंडनीय अपराध है।
▶️ 2 वोटर कार्ड वालों के क्या वोटिंग अधिकार निलंबित हो सकता है?
अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर दो वोटर कार्ड बनवाए हैं और यह साबित हो जाता है कि उनमें से एक फर्जी है, तो उसके मतदान के अधिकार (Voting Rights) को निलंबित किया जा सकता है। तेजस्वी यादव के मामले में अगर जांच में फर्जीवाड़ा साबित होता है, तो उनकी उम्मीदवारी पर भी असर पड़ सकता है।
▶️ चुनाव आयोग की प्रक्रिया और कार्रवाई
चुनाव आयोग डुप्लीकेट एंट्री को बहुत गंभीरता से लेता है। आयोग द्वारा ऐसे मामलों की जांच की जाती है। डुप्लीकेट एंट्री मिलने पर एक ID को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर फर्जी दस्तावेज के आधार पर वोटर कार्ड बनाया गया है, तो कानूनी कार्रवाई की जाती है।
▶️ दो वोटर कार्ड रखने पर भारत में सजा क्या हो सकती है?
दो वोटर कार्ड रखने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह सजा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दी जाती है।
कैसे कराएं अतिरिक्त वोटर ID रद्द?
🔹 अगर किसी व्यक्ति के पास गलती से दो वोटर कार्ड बन गए हैं, तो उसे एक कार्ड को तुरंत रद्द कराना चाहिए:
🔹 इसके लिए सबसे पहले https://www.nvsp.in (चुनाव आयोग की वेबसाइट) पर जाकर
🔹 "Duplicate Voter ID" रद्द करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
🔹 कुछ दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
▶️ क्या उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है?
हां, अगर कोई उम्मीदवार फर्जीवाड़े या गलत जानकारी देने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अस्थायी या स्थायी चुनावी अयोग्यता या उम्मीदवारी रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है।
तेजस्वी यादव के मामले में अगर यह साबित होता है कि उन्होंने दूसरा वोटर कार्ड जानबूझकर और गलत तरीके से बनवाया, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।
वोटर आईडी लोकतंत्र का आधार है। दो पहचान पत्र रखना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाता है। हर नागरिक और नेता की जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करें और लोकतंत्र को मजबूती दें।
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