गया रोडरेज: निलंबित विधायक के बेटे रॉकी को मिली जमानत

बिहार के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकाण्ड में निलंबित जदयू विधायक के बेटे को जमानत दे दी गई है।

नई दिल्ली। बिहार स्थित गया में आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।

रॉकी पर इल्जाम है कि उसने 7 मई की रात पास न मिलने पर 10वीं के छात्र रहे आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

aditya sachdeva

रॉकी 11 मई से जेल में है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश इकबाल ए अंसारी की एकलपीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। अदालत में जानकारी दी गई कि आदित्य को गोली मारते वक्त रॉकी को किसी गवाह ने नहीं देखा।

वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील दिलीप कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि रॉकी यादव इस मामले में मुख्य अभियुक्त है।

आदित्य के पिता ने कहा...

रॉकी को जमानत दिए जाने पर आदित्य के पिता श्याम सुंदर ने कहा कि यह बिहार के लिए बहुत ही बुरा दिन है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए बड़े स्तर पर फैसले लिए जाएं।

श्याम सुंदर ने कहा कि हमारे पास सारे सबूत है लेकिन तब न्याय नहीं मिला। पैसे और पावर ने फिर से सच को चुप करा दिया।

मामले पर आदित्य की मां ने कहा कि बहुत गलत हुआ, हमारे बच्चे के साथ इसांफ बोना चाहिए। हमें सरकार से उम्मीद थी।

उन्होंने कहा कि हमें जवाब चाहिए। हाईकोर्ट ने बिना मामला खोले रॉकी यादव के पक्ष में फैसला सुना दिया।

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हमने हमारा बच्चा खोया है

आदित्य की मां ने कहा कि हमने हमारा बच्चा खोया है और वो कभी वापस नहीं आएगा लेकिन हमें अभी भी न्याय की उम्मीद है। रॉकी यादव को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए।

बता दें कि रॉकी यादव जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की निलंबित विधायक मनोरमा देवी और हिस्ट्रीशीटर बिन्दी यादव का बेटा है।

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