Bihar Govt School: सरकारी स्कूलों के शिक्षक ले पाएंगे 2 साल तक का अवकाश,छुट्टी लेने की प्रक्रिया में हुआ बदलाव
Bihar Govt School Teachers Online Leave Application: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब शिक्षकों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
23 जून के बाद ऑनलाइन आवेदन: शिक्षकों को 23 जून के बाद छुट्टी के लिए "ई शिक्षाकोष" पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा छुट्टियों की स्वीकृति भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। वर्तमान में यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है।

किसको कौन देगा छुट्टी: नई व्यवस्था के अनुसार, प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) छुट्टी देंगे। वहीं, सहायक और विशिष्ट शिक्षकों को प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक छुट्टी स्वीकृत करेंगे।
महिला शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान: महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी के दौरान भी वेतन मिलेगा। उन्हें 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वे अपने दो बच्चों की देखभाल के लिए दो साल तक का अवकाश ले सकती हैं। पुरुषों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
300 दिनों तक उपार्जित अवकाश: जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) की स्वीकृति के बाद शिक्षक 300 दिनों तक का उपार्जित अवकाश ले सकते हैं। शिक्षक निजी कार्यों और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर आधे वेतन पर छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि, यह छुट्टी जांच के बाद ही मंजूर की जाएगी। डीईओ की स्वीकृति के बाद शिक्षकों को बिना वेतन के असाधारण अवकाश भी दिया जा सकता है।
स्वास्थ्य और निजी कारणों से अवकाश: सेवाकाल के दौरान स्वास्थ्य कारणों से शिक्षक 180 दिनों तक छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें उन्हें वेतन दिया जाएगा। नई ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षकों के लिए छुट्टी प्राप्त करना आसान हो जाएगा और इससे पारदर्शिता भी आएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी।












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