विधान परिषद के पूर्व सभापति के दो बेटों ने सरकारी बंगले पर बुलाकर एयर होस्टेस से की 'गंदी हरकत'
पटना। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के दोनों बेटे कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। मामला एक ही लड़की से दोस्ती का है वो लड़की पेशे से एयर होस्टेस है। लड़की ने आरोप लगाया है कि पूर्व सभापति के बेटों प्रशांत रंजन और सुशांत रंजन ने बुधवार की सुबह उसे पटना में अपने सरकारी आवास पर बुलाकर कमरे में बंद कर दिया और मारपीट करते हुए उसके साथ छेड़खानी की। इतना ही नहीं, एयर होस्टेस ने यह भी आरोप लगाया है कि दोनों भाईयों ने उसे मुंह खोलने की शर्त पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विस्तार से जानिए पूरा मामला

मुंबई में है एयर होस्टेस, होली पर हुई थी दोस्ती
पीडि़ता की शिकायत पर महिला थाने में प्रशांत और सुशांत के खिलाफ 354(बी), 323, 504, 509, 341 के तहत केस दर्ज किया गया है। सिटी एसपी अमरकेश डी ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र निवासी पीडि़ता मुंबई में एयर होस्टेस का जॉब करती है। वह मां की तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिनों से पटना में रह रही है। जानकारी के मुताबिक लड़की की सुशांत रंजन से अक्सर बात होती थी। लड़की की दोनों से होली के समय दोस्ती हुई थी।

बाद में पता चला दोनों दोस्त सगे भाई है
अप्रैल में लड़की को पता चला कि उसके दोस्त सगे भाई है। इसपर उसने दोनों से बातचीत बंद कर दी। बुधवार की सुबह करीब पांच बजे उसके मोबाइल पर सुशांत ने फोन किया। लगातार फोन आने पर लड़की ने बात की तो वह रोने लगा और उसे ब्लैकमेल कर घर बुलाया। लड़की के अनुसार उसे अवधेश नारायण सिंह के न्यू सचिवालय स्थित सरकारी आवास बुलाया गया। थोड़ी देर में बड़ा भाई भी वहां पहुंच गया।

कमरे में बंद कर दिया और गालियां दी
आरोप है कि दोनों भाइयों ने उसके साथ मारपीट की। गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। सुशांत ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में गलत हरकत की गई। लड़की के अनुसार वह किसी तरह जान बचाकर भागी। उसने महिला थाने में शिकायत की, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। फिर, जब मामला हाइलाइट हुआ तो शनिवार को केस दर्ज किया गया। महिला थाने में प्रशांत और सुशांत के खिलाफ 354(बी), 323, 504, 509, 341 के तहत केस दर्ज किया गया है।












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