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स्कूल पाठ्यक्रम के लिए अकादमिक प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी: ओडिशा सरकार

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भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने गुरुवार को दोहराया कि पब्लिक स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम को शिक्षक शिक्षा निदेशालय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा अनुमोदित करना होगा। जिसे राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।

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राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की तर्ज पर स्थापित निदेशालय बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 और नियम की धारा 29 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करेगा। मामले में टीई और एससीईआरटी की निदेशक रूपा रोशन साहू ने कहा कि विभिन्न विभागों, निदेशालयों या एजेंसियों द्वारा विकसित कक्षा एक से आठवीं तक के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और पूरक सामग्री को लागू करने के लिए राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।

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हालांकि टीई और एससीईआरटी निदेशालय को 2010 में अकादमिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन जहां तक ​​पाठ्यक्रम का संबंध है, इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था।

English summary
Academic authority approval required for school curriculum: Odisha govt
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